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शनिवार, 6 मई 2023

माफिया मुख्तार अंसारी का गुर्गा जुगनू वालिया को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार गैंगस्टर मामले में 17 मई को फैसला

माफिया मुख्तार अंसारी का गुर्गा जुगनू वालिया को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार...
  

लखनऊ।अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में अब 17 मई को फैसला आएगा। इस मामले की सुनवाई गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। वहीं यूपी एसटीएफ ने मुख्तार का करीबी गुर्गा क‌ई मामलों में फरार चल रहा 25 हजार का इनामिया जुगनू वालिया को पंजाब से गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ के आलमबाग में रेस्टोरेंट मालिक की हत्या का जुगनू पर आरोप है। एसटीएफ जुगनू को लेकर यूपी आ रही है। एसटीएफ के मुताबिक शुक्रवार की शाम जुगनू वालिया के पंजाब में होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर जुगनू वालिया को खरार इलाके में दबिश देकर दबोच लिया। जुगनू को पंजाब की कोर्ट में पेश कर प्रोडक्शन वारंट लिया है और अब उसे यूपी लाया जा रहा है। मुख्ताार अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि गैंगस्टर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई टल गई है। इस मामले में अब 17 मई को फैसला आएगा। उन्होंने बताया कि कपिल देव सिंह हत्याकांड में भी फैसला आना है।


बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद कोतवाली में 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।यह मामला ट्रायल पर है और कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए अब 17 मई की तारीख निर्धारित की है। गाजीपुर के करंडा में सुआपुर निवासी कपिल देव सिंह की वर्ष 2009 में हत्या हुई थी। इसी मामले को लेकर 2010 में गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने फैसले की तारीख 20 मई निर्धारित की है। जबकि इससे तीन दिन पहले कोर्ट मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज 307 के मामले में 17 मई को अपना फैसला सुनाएगी। मुख्तार के वकील लियाकत अली ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट में 19 अप्रैल को आने वाले फैसले के दिन एडीजीसी क्रिमिनल द्वारा द्वारा लिखित बहस का अवसर मांगा गया था, जिसपर कोर्ट ने लिखित बहस के लिए 27 अप्रैल की तारीख नियत की थी। 27 अप्रैल को एडीजीसी क्रिमनल द्वारा लिखित बहस की कॉपी कोर्ट में जमा कराई है। अब गैंगेस्टर के मामले में 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं हत्या के प्रयास में मुख्तार अंसारी पर 120 बी के तहत दर्ज मुकदमे में 17 मई को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई है।

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