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शनिवार, 14 अक्तूबर 2023

प्रतापगढ़ में कामर्शियल भवन स्वामियों द्वारा बेसमेंट की खुदाई कर मिट्टी बेंच लिया जाता है और खनन विभाग में रॉयल्टी फीस नहीं जमा की जाती

कामर्शियल भवनों के मालिकों द्वारा खनन की रॉयल्टी फीस के अतिरिक्त और भी अनियमितता की जाती है। मानक को ताक पर रखकर स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध कराया जाता है, कार्य...

स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बना है कामर्शियल भवन, जिसका ध्वस्तीकरण का हुआ है आदेश...

प्रतापगढ़। योगी सरकार के आयुक्त, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ के नगरीय क्षेत्र में कामर्शियल भवनों के निर्माण में बेसमेंट बनाने का चलन है। भवन स्वामी बेसमेंट बनाने के लिए 4 से 5 फिट मिट्टी का खनन करते हैं। जबकि खनन विभाग में उसकी रॉयल्टी फीस जमा नहीं करते। उदाहरण के लिए गोयल फर्नीचर पल्टन बाजार जो कचेहरी रोड पर बना है। उसमें बेसमेंट बनाया गया है। उसमें नियम विरुद्ध खनन किया गया है। 

प्रतापगढ़ शहर में NH-330 पर बने सिद्धार्थ होटल में नहीं है, पार्किंग स्थल...

पार्किंग एरिया को कवर्ड कर उसका उपभोग कामर्शियल रूप में लेने से पार्किंग सड़क पर होती है जिससे दुर्घटना समेत सड़क जाम सहित अनेकानेक समस्याओं से आमजन का जीना हुआ हराम...

खनन विभाग में रॉयल्टी फीस जमा न करना और खनन करना मिट्टी निकाल कर बेंच लेना ही टैक्स की चोरी कही जाती है। ये काम प्रतापगढ़ में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से खूब फल फूल रहा है। इसी तरह टक्करगंज के बाबागंज में प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग- 330 पर जिंजर रेस्टोरेंट/सत्यम होटल और शशांक होटल/स्पाइस वैली एवं पुराना मालगोदाम रोड मोड़ के बगल सिद्धार्थ होटल है। इनके मालिकों ने बेसमेंट बनाया और अवैध खनन किया। शिकायत में आयुक्त से माँग की गई है कि कृपया इन चारों भवनों के मालिकों से खनन चोरी की वसूली कराई जाए।

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