Breaking News

Post Top Ad

Your Ad Spot

मंगलवार, 21 दिसंबर 2021

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के वर्ष-2019 दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कर दिया, बरी

विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में सुनाई गई है,उम्रकैद की सजा 

दुर्घटना मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने किया बरी...

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के वर्ष-2019 दुर्घटना मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया गया। वर्ष-2017 में नाबालिग से रेप के एक अलग मामले में सेंगर को वर्ष-2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उन्नाव के बहुचर्चित माखी दुष्कर्म कांड के बाद पीड़ित के साथ रायबरेली में सड़क हादसे वाले मामले में कुलदीप सेंगर निर्दोष साबित हो गए हैं। अदालत ने पूर्व विधायक को बरी कर दिया है। 


वर्ष-2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे। तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी और उनके वकील के साथ वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित नौ अन्य के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे 'साजिश' का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी। सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई है।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Top Ad

Your Ad Spot

अधिक जानें