यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्रकैद की सजा मिली, अब वह नहीं लड़ सकते कोई चुनाव...
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उम्रकैद की सजा के बाद पुलिस हिरासत में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति... |
चित्रकूट की महिला से गैंगरेप और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म के प्रयास में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा मिली है। बलात्कार मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के अलावा अशोक तिवारी व आशीष शुक्ला को आजीवन कारावास और दो लाख का जुर्माना। तीनों को धारा 376 डी एवं 5जी/6 पास्को एक्ट में दोषी करार दिया गया है।
तीनों दोषियों को जेल से लाकर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय के सामने पेश किया गया है। दो दिन पहले (10 नवंबर) ही तीनों को दोषी ठहराया गया था। पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति समेत 7 अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2014 में गायत्री के आवास पर उसके साथ गैंगरेप हुआ था। 18 फरवरी, 2017 को थाना गौतमपल्ली (लखनऊ) में गैंगरेप, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस दौरान गायत्री समेत सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।
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