पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली...
जौनपुर। थाना सरायख्वाजा व स्वाट टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, गोली लगते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा गौ तस्कर। घायल गौ तस्कर के कब्जे से पुलिस ने एक देशी तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक पिकअप एक बोलरो, तीन मोबाईल, दो गोवंश व उपकरण बरामद किया। डा0 अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर द्वारा जनपद मे अपराध की रोक थाम व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहा है।
सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर जौनपुर के पर्वेक्षण में दिनांक-12/4/2023 के रात्रि समय करीब 12.20 बजें प्रभारी निरीक्षक सरायख्वाजा व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 रमेश कुमार व सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 रामजनम यादव मय टीम के पतहना तिराहे पर अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के सम्बन्ध में बात चीत कर रहे थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली की गौ तस्कर कुछ गोवंशो को काटने के लिए पिकअप पर गोवंश को लाद कर आनापुर की तरफ से आ रहे हैं।
उक्त सूचना पर आने जाने वालो कि चेकिंग के दौरान पिकअप व बोलेरो आती हुई दिखाई दी कि बोलेरो पर सवार गौ तस्कर द्वारा पुलिस पार्टी पर वाहन को चढ़ाने का प्रयास करते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिससे एक गोली हे0 का0 संजय शर्मा के बाए बांह के कन्धे के नीचे भाग पर लगी। आत्मरक्षार्थ चेतावनी देते हुए पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग कि गयी जिससे एक गोली गौ तस्कर मो0 सलमान पुत्र फिरोज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के दाहिने पैर में लगी गोली लगने से घायल हो गया। गौ तस्कर के पैर में गोली लगते ही वह जमीन पर धड़ाम से गिर गया और या अल्लाह...या अल्लाह चिल्लाने लगा।
पुलिस द्वारा मौके से भागते हुए दो अन्य गौ तस्कर फैजान पुत्र फिरोज अहमद निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व अब्दुल्ला पुत्र कमरूद्दीन निवासी मकदूम पुर थाना तेजीबाजार जनपद जौनपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से एक पिकअप संख्या UP 25AT 2085 व एक बोलरो UP 85AQ 2004 व दो गोवंश व एक तमंचा 315 बोर व दो खोखा कारतूस व दो चाकू व अन्य उपकरण बरामद किया गया। घायल पुलिस के जवान व अभियुक्त सलमान को उपचार पीएचसी करंजाकला रवाना किया गया था जिसको जिला अस्पताल जौनपुर से बीएचयू वाराणसी रेफर कर दिया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 83/2023 धारा 34/307/186/353 भादवि व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 3/25 व 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
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