Breaking News

Post Top Ad

Your Ad Spot

रविवार, 2 अप्रैल 2023

आधार के साथ पैन को लिंक करने का झंझट खत्म, सरकार ने जारी किया नया नोटिस

30 जून के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा पैन...

नई दिल्ली पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब Pan Card और Aadhaar Card को 30 जून, 2023 तक लिंक करा सकेंगे। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून, 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा


इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से भी इस संबंध में ट्विटर (Twitter) के जरिए जानकारी शेयर की गई है। Tweet में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम तके लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है। बता दें पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है


पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगाअगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है। इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है। बंद कार्ड का इस्तेमाल भारी पड़ेगाPan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Top Ad

Your Ad Spot

अधिक जानें