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सोमवार, 13 दिसंबर 2021

प्रतापगढ़ जिला पूर्तिधिकारी ने दी जानकारी, खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध की जायेगी, कठोर कार्यवाही

राशन कार्डधारकों को पोर्टबिल्टी के माध्यम से केवल खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा होगी,उपलब्ध 


चना, नमक एवं तेल के वितरण में पोर्टेबिलीटी की सुविधा नहीं होगी, अनुमन्य...

जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों को माह दिसम्बर 2021 के प्रथम चक्र में खाद्यान्न के साथ प्रतिकार्ड 01 किलो ग्राम चना 01 किलो ग्राम नमक एवं 01 लीटर खाद्य तेल का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। वितरण का कार्य 12 दिसम्बर, 2021 से शुरू होकर 20/12/2021 तक किया जायेगा। अब जितने भी चोर कोटेदार वो पकड़े जायेगे, अगर राशन देने से मना किया तो यह मशीन  बताते है और साथ ही साथ शोशल डिस्टेसिंग कभी ध्यान देना होगा खाद्यान्न, खाद्य तेल, नमक एवं चने के निःशुल्क वितरण का शुभारम्भ दिनांक- 12/12/2021 को प्रत्येक उचित दर दुकान पर 50-50 लाभार्थियों के वितरण के साथ शुरू किया जाएगा।  


निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि में लाभार्थियों को सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खाद्यान्न आदि का वितरण उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। उन्होनें बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय लाभार्थियों को 35 किलो ग्राम खाद्यान्न ( 20 किलो ग्राम गेंहू एवं 15 किलो ग्राम चावल ) एवं पात्र गृहस्थी के प्रत्येक लाभार्थी को प्रति यूनिट 5 किलो ग्राम ( 3 किलो ग्राम गेंहू एवं 2 किलो ग्राम चावल ) निःशुल्क दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन कार्डधारकों का अंगूठा ई-पास मशीन में नहीं लग रहा है वह माह की 20 तारीख को प्राक्सी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। राशन कार्डधारकों को पोर्टबिल्टी के माध्यम से केवल खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी। 


चना, नमक एवं तेल के वितरण में पोर्टेबिलीटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह वस्तुयें कार्डधारक अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेगें। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। सभी विक्रेता अपनी दुकान पर खाद्यान्न, तेल, चना एवं नमक के निःशुल्क वितरण की सूचना कम से कम से 3 जगह अंकित करेगें। इसके साथ ही साथ सभी विक्रेता वितरण के समय कोविड-19 के मानकों के अनुरूप सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाइजर, साबुन से हाथ धुलने आदि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें। जो दुकानदार इसका उल्लंघन करता पाया जायेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।  


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