हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अंगद यादव व आलोक यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन पर राजनारायण सिंह की हत्या करने और षड्यंत्र रचने का आरोप है...
इलाहााद हाईकोर्ट (Allahabad HigCourt) ने एमपी / एमएलए स्पेशल कोर्ट को आदेश दिया है कि कोर्ट चलने लगे तो 6 माह के भीतर आपराधिक मुकदमे का निपटारा करें....
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अंगद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है... |
कोर्ट ने एसपी प्रयागराज व एसपी आजमगढ़ को बुलाये जाने पर गवाहों की पेशी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मृतक की विधवा सुधा सिंह ने आजमगढ़ के सिधारी थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी। 19 दिसंबर, 15 की सुबह 7 बजे राज नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में अंगद यादव, सुनील सिंह, अरूण यादव, शैलेश को नामजद किया गया है। विवेचना में आलोक यादव का भी नाम शामिल किया गया था। अंगद यादव 25 दिसंबर 2015 से जेल में बंद है। आलोक यादव 26 जनवरी, 2019 से जेल में बंद हैं। अंगद यादव हिस्ट्रीशीटर हैं और 8 आपराधिक मामले दर्ज है। जस्टिस जे.जे. मुनीर की एकल पीठ ने जमानत अर्जी खारिज की।
6 महीने के अंदर मुकदमे का निपटारा करें: HC
हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट को आदेश दिया है कि कोर्ट चलने लगे तो 6 महीने के भीतर आपराधिक मुकदमे का निपटारा करें। कोर्ट ने एसएसपी, प्रयागराज और एसपी आजमगढ़ को बुलायाये जाने पर गवाहों की पेशी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस जे। जे मुनेर की एकल पीठ ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है।
ये हैं,नामजद आरोपी...
मृतक की विधवा सुधा सिंह ने 19 दिसंबर 2015 की सुबह 7 बजे अपने पति की गोली मारकर हत्या करने की आजमगढ़ के सिधारी थाने एफआईआर दर्ज करायी थी। इसमें अंगद यादव, सुनील सिंह, अरुण यादव, शैलेश को नामजद किया गया है। विवेचना के दौरान सुधा सिंह की बहन प्रभा सिंह के बयान कि आलोक भाग चलो, काम हो गया है, के आधार पर आलोक यादव पर भी हत्या मे लिप्त होने का आरोप लगाया गया है।
साढ़े 4 साल से जेल में बंद है अंगद...
याची के अधिवक्ता राजीव लोचन शुक्ल का कहना था कि अंगद यादव की दूसरी जमानत अर्जी है। पहली जमानत अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी गयी थी कि याची गवाहों की प्रतिच्छक्षा नहीं होने दे रही है। लेकिन गवाहों को अभियोजन पक्ष ने केवल पेश नहीं किया जा रहा है और विचारण शीघ्र होने की संभावना नहीं है। केवल साजिश का आरोप है और वह साढ़े 4 साल से जेल मे बंद है।
हिस्ट्रीशीटर है अंगद, डर के कारण गवाह नहीं आते हैं: अपर महाधिवक्ता...
अंगद यादव 25 दिसंबर 2015 से जेल में बंद है और आलोक यादव 26 जनवरी 2019 से बंद है। अर्जी का विरोध अपर महाधिवक्ता विनोद कान्त ने किया। इनका कहना था कि याची हिस्ट्रीशीटर है। अंगद पर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भय के कारण गवाह नहीं आते हैं। अपराध गंभीर है। अर्जी निरस्त की जाए। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ने का आदेश देने से इंकार कर दिया और जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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