यूपी में शुक्रवार 10जुलाई की रात 10बजे से सोमवार 13जुलाई सुबह पांच बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन, बाजार-दफ्तर सब रहेंगे बंद...
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है लोगों को जागरुक करने के लिए चार दिन का संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा।
कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि जरूरी सेवाओं में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। कोरोना के मद्देनजर इस दौरान सभी ऑफिस, दुकान, बाजार, मंडी बंद को रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 32 हजार के करीब हो गई है। इस महामारी से मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 900 के करीब हो गई है। जबकि राहत की बात यह है कि अब तक इससे 20 हजार से भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं।
लॉकडाउन के दौरान रेलवे और फ्लाईट का संचालन जारी रहेगा। इस दौरान पूरे यूपी में सफाई एवं स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे, लेकिन शहरी इलाकों में जरूरी उद्योगों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे। इन प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू कराया जाएगा।मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सभी कार्यालय, बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि सभी बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की तरह खुले रहेंगे। कोरोना रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने आदेश जारी किया। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं।
1. लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला, मंडी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
2 स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सेवाओं की आपूर्ति पहले की तरह ही खुले रहेंगे. कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्य, स्वच्छता कर्मी, डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
3. रेलवे का आवागमन जारी करेगा. ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था सड़क परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।
4. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
5. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे।
6. लॉकडाउन के दौरान एक्सप्रेसवे, बड़े पुल और सड़कों का निर्माण जारी रहेगा।
7. प्रत्येक जिला में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा।
यूपी में 3 दिन कंप्लीट लॉकडाउन के लिए मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश... |
कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जाएगा। हालांकि जरूरी सेवाओं में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। कोरोना के मद्देनजर इस दौरान सभी ऑफिस, दुकान, बाजार, मंडी बंद को रखने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 32 हजार के करीब हो गई है। इस महामारी से मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 900 के करीब हो गई है। जबकि राहत की बात यह है कि अब तक इससे 20 हजार से भी ज्यादा लोग ठीक हुए हैं।
लॉकडाउन के दौरान रेलवे और फ्लाईट का संचालन जारी रहेगा। इस दौरान पूरे यूपी में सफाई एवं स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों के औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे, लेकिन शहरी इलाकों में जरूरी उद्योगों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे। इन प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू कराया जाएगा।मुख्य सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सभी कार्यालय, बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि सभी बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की तरह खुले रहेंगे। कोरोना रोकने की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने आदेश जारी किया। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बन्द रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं।
1. लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला, मंडी और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
2 स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सेवाओं की आपूर्ति पहले की तरह ही खुले रहेंगे. कोरोना वॉरियर, स्वास्थ्य, स्वच्छता कर्मी, डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
3. रेलवे का आवागमन जारी करेगा. ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु बसों की व्यवस्था सड़क परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी।
4. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
5. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर सभी बंद रहेंगे।
6. लॉकडाउन के दौरान एक्सप्रेसवे, बड़े पुल और सड़कों का निर्माण जारी रहेगा।
7. प्रत्येक जिला में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा।
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