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शुक्रवार, 17 जुलाई 2020

कोरोना वायरस से सावधानी ही बचाव है-जिलाधिकारी

सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस कवर के निकलने पर 500/रूपये देना होगा अर्थदण्ड-जिलाधिकारी,प्रतापगढ़ 
जिलाधिकारी प्रतापगढ़ डॉ रुपेश कुमार का एक्शन सिर्फ मीडिया के प्रेस नोट तक ही रह जाता है,सीमित...
डा0 रूपेश कुमार जिलाधिकारी, प्रतापगढ़...
जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने समस्त जनपदवासियों से अपील करते हुये कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी ‘‘कोविड-19’’ को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उचित सावधानी एवं संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क से बचाव द्वारा ही इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ डॉ रुपेश कुमार का एक्शन सिर्फ मीडिया प्रेस नोट तक ही सीमित रह जाता है। हकीकत में यदि बात करें तो कोरोना वायरस की बीमारी से निपटने हेतु जिला प्रशासन और स्वस्थ्य महकमा अभी तक फिसड्डी ही रहा है। 

वर्तमान में जनपद में कोविड-19 का प्रकोप दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। ऐसी दशा में विशेष सावधानी बरतना अति आवश्यक है। गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे व 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों एवं गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावनायें अधिक होती है ऐसी स्थिति में वह अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते समय मॉस्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। इसके लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर मनाया जा सकता है। 

इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी ‘‘फेस कवर’’ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर/मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि खॉसते या छींकते समय मुॅह पर रूमाल अवश्य रखें और हाथों से बार-बार ऑख, नाक व चेहरा न छुएं तथा हाथों को बार-बार साबुन से धोएं अथवा सेनेटाइजर का उपयोग करें। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुये व्यक्ति से व्यक्ति 02 गज की दूरी अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त अपने एण्ड्रायड मोबाइल पर ‘‘आरोग्य सेतु’’ एवं ‘‘आयुष सुरक्षा कवच’’ ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें। 

यदि कहीं पर किसी प्रकार के संक्रमण (खांसी, बुखार व सांस लेने में दिक्कत) के लक्षण पाये जाते है तो तत्काल जनपद के मेडिकल कन्ट्रोल नम्बर 9044406400 अथवा 9044406800 पर अवगत करायें और निकटतम सीएचसी एवं पीएचसी पर जॉच करायें। जिलाधिकारी ने कहा है कि वर्तमान में मानूसन के कारण जलजनित रोगों यथा-संक्रामक बीमारियों, फूड प्वाइजनिंग, डायरिया, मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया आदि के संचरण की भी संभावना बलवती हो गयी है। ऐसी दशा में मुख्य चिकित्साधिकारी (9415087567) को प्रत्येक स्थिति पर सतर्क एवं सतत् दृष्टि रखते हुये संक्रमित लोगों की प्रभावी चिकित्सा एवं पूर्व से ही निरोधात्मक कार्यवाही हेतु सतर्क किया जा चुका हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अपने घरों के आस-पास कहीं पर भी जल जमाव न होने दें व घरों में सफाई की समुचित व्यवस्था करें। 

यदि कूलर का उपयोग करते है तो प्रतिदिन उसका पानी बदलें और यदि प्रतिदिन पानी बदलना सम्भव न हो तो उसे एक चम्मच मिट्टी का तेल अवश्य डालें। ऐसा सम्भव आदि घरों की नालियों व नमी वाले स्थलों पर एण्टी लार्वा दवा का छिड़काव अवश्य करायें। यदि घरों के आस-पास व रिहाइशी इलाकों में कहीं पर जल जमाव हो तो वहॉ पर ग्राम पंचायत अधिकारी/नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी को सूचित करते हुये एण्टी लार्वा दवा का छिड़काव अवश्य करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि पीने के लिये शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। इसके लिये पानी उबालकर उसे ठण्डा करके उपयोग किया जा सकता है। कोविड-19 एवं संचारी तथा वर्षाजनित रोगों पर प्रभावी रोकथाम के निमित्त शासन के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी करते हुये विशेष सफाई व सेनेटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि में आप अपने घरों के अन्दर ही रहें और जब तक अति आवश्यक न हो घरों से बाहर न निकलें। 

सफाई अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में घरों के आस-पास जल जमाव वाले स्थलों नालों-नालियों की सफाई व उसमें एण्टी लार्वा दवाओं का छिड़काव, फागिंग आदि कार्यवाही अभियान के रूप में चलाई जा रही है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जिला पंचायत राज अधिकारी (9455479311) एवं नगरीय क्षेत्रों के लिये अधिशासी अधिकारी नगर पालिका (7355038052) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।जिलाधिकारी ने जनपदवासियों को सूचित करते हुये कहा है कि बिना फेसकवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) विनियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही व अर्थदण्ड के भी प्राविधान किये गये है। फेस कवर न लगाये जाने पर सम्बन्धित से 500 रूपये के अर्थदण्ड की वसूली की जायेगी। उन्होने यह भी बताया है जनपद में 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर संचारी रोगों के प्रति आपको जागरूक करेगी।

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