- पटना हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मिलने वाली सरकारी आवास की सुविधा समाप्त कर दी है। चीफ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि यह सुविधा असंवैधानिक और आम जनता की गाढी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पद से हटने के बाद इस तरह की सुविधायें दिया जाना बिल्कुल गलत हैं। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, राबडी देवी, डा. जगन्नाथ मिश्र, जीतन राम मांझी आदि प्रभावित होंगे।
Post Top Ad
Your Ad Spot
मंगलवार, 19 फ़रवरी 2019
Home
Unlabelled
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
Post Top Ad
Your Ad Spot
प्रतिभा संदेश
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें