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शुक्रवार, 30 जून 2023

माफिया अतीक अहमद व उसकी बेगम के नाम की अरबों की संपत्ति होगी यूपी सरकार की,जानें कहां कितनी है प्रॉपर्टी

माफिया अतीक व लेडी डॉन शाइस्ता की के नाम अर्जित संपतियां अब यूपी सरकार के सरकारी खजाने में ...

प्रयागराज। कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद की गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई अरबों की संपत्ति अब सरकारी ख़ज़ाने में चली जायेगी। प्रयागराज पुलिस ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों की टीम गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के प्रवधानों की समीक्षा कर रही है और जल्द ही माफिया अतीक अहमद और उसकी बेगम लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के नाम पर अर्जित संपत्तियों को सरकारी संपत्ति में दर्ज कर लिया जाएगा। फिर उन सभी प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होगा। पुलिस ने अतीक और उसकी बेगम के नाम पर अब तक 3 अरब 45 करोड़ 47 हज़ार की प्रॉपर्टी को जब्त किया है।


3 अरब 45 करोड़ 47 लाख की संपत्ति कुर्क....


बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था। इसका सबसे बड़ा असर प्रयागराज में रहा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की अपराध से अर्जित की गई लगभग 20 बड़ी संपत्तियों को गैंगस्टर की धारा 14 (1) के तहत कुर्क किया गया था। इसमें कुछ ज़मीने और प्लाट अतीक अहमद के नाम पर खरीदे गए थे, तो कुछ अतीक की बेगम लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के नाम पर। धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस ने खोज-खोज कर लगभग 20 बड़ी संपत्तियों को पिछले 6 सालों में कुर्क किया था, जिसकी कीमत सरकारी रेट के हिसाब से 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख होती है।


जानें कहां-कहां फैली थी अतीक की संपत्ति....


धूमनगंज के पीपल गांव, झलवा, सिलना भीटी, दामोपुर, कसारी मसारी, चकिया, पूरामुफ्ती, झूसी, फूलपुर, सिविल लाइन्स,लुकरगंज, जसनसेनगंज, रोशन बाग,कौशाम्बी और लखनऊ में भी कई बेशकीमती ज़मीनों और निर्मित भूखंडों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके नोटिस बोर्ड लगा दिया था। अब इन प्रॉपर्टीज़ को सरकार के अधीन किया जा सकता है, जिसके लिए पुलिस अफसरों और राजस्व विभाग में कई दौर की मीटिंग हो चुकी है।


जानें गैंगस्टर एक्ट में क्या होता है प्रावधान ....


गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत आरोपी की उन सम्पत्तियों को कुर्क करती है,जिसे आरोपी ने अपराध करके बनाया हो या कोई चीज़ खरीदी हो। गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 में ऐसा प्रावधान है कि समय अवधि के अंदर आरोपी की तरफ से अगर जब्त सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त का ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो उन सम्पत्तियों को सरकार के अधीन कर दिया जाता है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की बेशकीमती ज़मीन अब सरकार के अधीन होने से सरकार को एक बड़ा फायदा होगा। इन ज़मीनों पर सरकार गरीबों के लिए आवास योजना या फिर जनता के लाभ के लिए दूसरी योजनाओं को शुरू कर सकती है, जिससे आम आदमी को फायदा होगा।

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