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बुधवार, 10 मई 2023

पूर्व भाजपा विधायक उदयभान की जमानत निरस्त , 12 को जायेंगे जेल

भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की जमानत अर्जी निरस्त ....
 


प्रयागराज । विधायक जवाहर यादव की  हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा के  विधायक उदयभान करवरिया की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है । कोर्ट ने उन्हें 12 मई को जेल जेल प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत होकर जेल जाने का निर्देश दिया है । करवरिया 12 अप्रैल 2022 से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पैरोल पर बाहर थे । प्रतिवादियों ने कहा कि करवरिया पैरोल का दुरूपयोग करते हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों से मिल रहे है । पार्टियों और कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले रहे है । न्यायमूर्ति सलिल कुमार रॉय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने मंगलवार को करवरिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। दरअसल , करवरिया इलाज कराने के बहाने 12 अप्रैल 2022 से पैरोल पर है । पैरोल भी कई बार बढाई जा चुकी है  ।प्रतिवादियों की याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट ने लम्बे समय के पैरोल पर आपति जताई तो मामला हाईकोर्ट  पहुंचा । हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की जमानत आरजी पर नियमित सुनवाई शुरू की ।

कोर्ट में पूर्व विधायक ने तर्क दिया था कि वह आठ साल से जेल में है । बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें एम्स दिल्ली में अपना इलाज करना है । लिहाजा , कौशल सिंह मामले मई सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का उन्हें लाभ मिलना चाहिए । प्रतिवादियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कहा, पूर्व विधायक पैरोल का गलत फ़ायदा उठा रहे है  । वह 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों से मिल रहे है । पार्टियों और कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे है । इसके फोटोग्राफ भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किये गए। कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया । मंगलवार को फैसला सुनते हुए उदयभान की जमानत अर्जी निरस्त कर उन्हें 12 मई को जेल प्रशासन के समक्ष हाज़िर होकर जेल जाने का आदेश दिया । कोर्ट ने जेल प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि करवरिया का इलाज करने को लेकर जेल नियमों के अनुसार निर्णय लें ।

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