लम्भुआ एसओ व दरोगा पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज.... |
सुलतानपुर। सड़क दुर्घटना में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं करने, ट्रक मालिक को संरक्षण देने, लोक सेवक के कर्तव्यों का निर्वहन न करने व दलित को थाने बुलाकर अपमानित करने में लम्भुआ थानाध्यक्ष और दरोगा पर कोर्ट में मुकदमा हुआ है। कोर्ट ने मुकदमा एडमिट कर पीड़ित के साक्ष्य के लिए एक जून की तारीख तय की।
लम्भुआ थाना के भदैया निवासी दलित जयकरन की बाइक को बीते 11 मार्च को इसी थाना के मदनपुर पनियार निवासी रुद्र प्रसाद मिश्र के ट्रक ने टक्कर मार दिया था। दुर्घटना में जयकरन और उसका भतीजा दीपक गम्भीर रूप से घायल हो गए थे। दीपक को लखनऊ रेफर किया गया जिसका इलाज अभी भी जारी है। सूचना पर थाने की पुलिस पंहुची और ट्रक तथा बाइक को थाने ले गई। बाद में ट्रक को थाने से छोड़ दिया गया और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।
पीड़ित के अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि जयकरन ने एसपी से शिकायत की जिनके निर्देश पर पुलिस ने पीड़ित को थाने पर बुलाया। जहां एसओ शिवाकांत त्रिपाठी और क्षेत्रीय दरोगा नरेन्द्र कुमार ने जयकरन और उसके भाई रामसुंदर को गाली गलौज कर अपमानित कर दलित उत्पीड़न किया और मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
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