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बुधवार, 3 मई 2023

खुलेआम शराब का जाम छलकाने वालों सावधान,नोएडा पुलिस ने रात में 226 लोगों को पकड़ा

नोएडा में खुलेआम छलके शराब के जाम ...

गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के चमक दमक वाले शहर नोएडा में बढ़ते हुए अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने रात में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। खुले में और सार्वजनिक जगहों पर शराब का जाम छलकाने वालों पर भी पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। शहर में सार्वजनिक जगहों पर लोग जाम छलकाते हुए मिल जाते हैं। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार रात अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर खुले में शराब का जाम छलका रहे 226 लोगों को पकड़कर कार्रवाई की है। 


सभी जोन के डीसीपी,एडीसीपी ने चलाया अभियान...


पुलिस ने बीती रात गौतमबुद्ध नगर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब का जाम छलकाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया।सभी जोन के डीसीपी,एडीसीपी के नेतृत्व में कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के सभी थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब का जाम छलकाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इसी अभियान के क्रम में सार्वजनिक स्थान पर शराब का जाम छलका रहे कुल 226 व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 290 के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है। इसके साथ-साथ लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर अगली बार उन्हें ऐसा करता हुआ पाया गया तो उनको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।


खुलेआम शराब का जाम छलकाने पर हो सकती है ये कार्रवाई...

पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर शराब का जाम छलकाने वालों पर धारा 68 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है। इसके तहत आरोपी पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।पुलिस चाहे तो धारा 167 सीआरपीसी के तहत पुलिस आरोपी को जमानत ना देकर हवालात में रख सकती है।अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत या हंगामा करते मिलेगा उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (1) के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी, आठ दिनों की जेल या फिर जेल व जुर्माना दोनों कार्रवाई हो सकती है।इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 290 व 510 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा में 24 घंटे से अधिक कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।


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