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कचेहरी में हुए प्राणघातक हमले में मुख्य अभियुक्त जैनेंद्र शर्मा को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा... |
अयोध्या। कचेहरी में धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह पर हुए प्राणघातक हमले में मुख्य अभियुक्त जैनेंद्र शर्मा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसपर 10400 रुपये जुर्माना भी उगाना है। कोर्ट ने अभियुक्त राजेंद्र मिश्रा को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। यह फैसला शुक्रवार को अपर जिला जज अशोक कुमार दुबे की अदालत ने सुनाया है। भाजपा शासन में मंत्री रहे विनोद कुमार सिंह (विधायक सुलतानपुर) और कानूनगो दिवंगत रामकुमार यादव की पत्नी कमला देवी की पत्रावली अलग कर दी गई है। इन दोनों को कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर बाद में विचारण के लिए तलब किया था। पूर्व मंत्री के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कमला देवी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है।
एडीजीसी रमेश तिवारी और सुधाकर मिश्रा बताया कि कचहरी में घटना नौ जुलाई 2014 को दोपहर 12:30 बजे हुई थी। यशभद्र सिंह उर्फ मोनू निवासी मायंग जिला सुलतानपुर, कानूनगो राम कुमार हत्याकांड में जिला जज के न्यायालय में पेशी पर आए थे। न्यायालय की कार्यवाही समाप्त होने के बाद जब ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू निकले तो कमलादेवी निवासी मझवारा जनपद सुलतानपुर के साथियों ने उन पर जान से मार डालने की नियत से बम और असलहों से हमला कर दिया। इस हमले में यशभद्र सिंह उर्फ मोनू, ऋषि देव मिश्रा एडवोकेट, मनोज सिंह, राजकुमार सिंह और श्रवण कुमार गुप्ता उर्फ टिल्लू को गंभीर चोटें आई थीं। फायरिंग से साहिल निवासी नेपाल की मौत हो गई थी। हमलावरों में जैनेंद्र शर्मा निवासी महुआल थाना अछनेरा जिला आगरा को लोगों ने मौके पर ही पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था।
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