सीनियर अधिवक्ता शचीन्द्र प्रताप सिंह की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने एमएलए/एमपी एफटीसी कोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश देते हुए एमएलसी प्रत्याशी की जमानत कर ली, मंजूर...
जिला कारागार से जमानत मिलने के बाद एमएलसी प्रत्याशी गोपाल जी की हुई रिहाई... |
प्रतापगढ। एमएलसी चुनाव-2022 के नामांकन के साथ चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह "गोपाल जी" को 15 मार्च को एमएलए/एमपी एफटीसी कोर्ट ने पहले दोष सिद्ध करार देकर सरगर्मियां बढ़ाई और 22 मार्च को निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह "गोपाल जी" को अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेकर एक दिन के लिए जेल भेज दिया और दूसरे दिन सजा सुनाने का फरमान जारी किया। दूसरे दिन अपरान्ह 3:30 बजे एमएलए/एमपी एफटीसी कोर्ट ने 7 साल की सजा और अलग-अलग धाराओं में 25 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई थी। अर्थदंड की धनराशि न अदा करने की दशा में 3 महीने के साधारण कारावास की सजा और काटने का आदेश सुनाया गया। जेल से अदालत आये निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह "गोपाल जी" को सजा सुनाये जाने के बाद पुनः जेल भेज दिया गया।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया" के नजदीकी निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह "गोपाल जी" के सजा होने और जेल जाने के बाद "राजा भईया" खेमे में सन्नाटा छा गया, परन्तु उनके समर्थक और विधिक सलाहकार हार नहीं माने और एमएलए/एमपी एफटीसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिला जज के यहाँ अपील दाखिल की और जमानत अर्जी पेश की। प्रभारी जिला जज संतोष तिवारी की अदालत ने एमएलए/एमपी एफटीसी कोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश देते हुए एमएलसी प्रत्याशी की जमानत मंजूर कर ली। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के उम्मीदवार निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह "गोपाल जी" अब एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं। कल एमएलए/एमपी एफटीसी कोर्ट ने 7 साल की सजा और 25 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई थी।
प्रभारी जिला जज संतोष तिवारी की अदालत से जमानत मिलने के बाद शाम को ही अक्षय प्रताप सिंह "गोपाल जी" की जेल से रिहाई भी हो गई। पूर्व डीजीसी क्रिमिनल एवं सीनियर अधिवक्ता शचीन्द्र प्रताप सिंह ने मामले की पैरवी कर एक बार राजा भईया के यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर ली। न्यायालय सूत्रों के अनुसार निवर्तमान एमएलसी गोपाल जी को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया गया है। निवर्तमान एमएलसी गोपाल जी को जमानत मिलने की खबर पर उनके मीडिया प्रभारी मुक्कू ओझा ने प्रसन्नता का जाहिर किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में न्याय की जीत हुई है। समर्थकों में जश्न का माहौल है। 23 मार्च को एमपी/एमएलए कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह "गोपाल जी" को फेंक पते पर असलहे के लाइसेंस लेने के मामले में जो सजा सुनाई थी, उसमें प्रभारी जिला जज संतोष तिवारी की कोर्ट ने स्थगनादेश देते हुए "गोपाल जी" की जमानत मंजूर कर लिया।
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