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मंगलवार, 21 दिसंबर 2021

लखीमपुर खीरी कांड: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र को एक और झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

समय के साथ केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे आशीष मिश्र के मामले में न्यायालय और ब्यवस्था में बैठे लोगों की बदलने नियत लगी है, पहले पुलिस जहाँ नरमी बरत रही थी, वही पुलिस अब आशीष मिश्र पर शिकंजा कसती नजर आ रही है 

आशीष मिश्रा को एक और झटका,कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी...

लखनऊ। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को एक और झटका लगा है। सत्र न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत के लिए दाखिल की गई अर्जी के कागजों में कमी मिलने पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अब आशीष मिश्रा को फिर से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी। कोर्ट ने हिंसा में शामिल पांच अन्य आरोपी अंकित दास, शिवनंदन, लतीफ, शेखर और सत्यम की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है।लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में बीते तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों, एक पत्रकार समेत आठ लोगों की हत्या हुई थी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्र और उसके साथियों पर आरोप है कि वो फायरिंग करते हुए किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था। 


इस घटना में कुल आठ लोगों की मौत हुई थी जिसमें चार लोगों की मौत आशीष मिश्र के गाड़ी से कुचलने की वजह से हो गई थी। चार अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्र समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने खुलासा किया कि ये एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने आशीष मिश्र पर धारा- 307 की जगह 279, 326 की जगह 338 और धारा- 341 की जगह 304 A लगाया था। एसआईटी ने मामले की जांच के बाद आईपीसी की धारा- 279, 338 और 304 A की जगह धारा- 307, 326, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा- 3/25/30 बढ़ाई। आईपीसी की धारा- 307 जान से मारने का प्रयास, 326 खतरनाक आयुधों (डेंजरस वेपन) या साधनों से गंभीर आघात पहुंचाना, धारा- 34 कई व्यक्तियों के साथ मिलकर एक जैसा अपराध करना और आर्म्स एक्ट की धारा- 3/25/30 लाइसेंसी हथियार का गलत प्रयोग करना है।


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