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शुक्रवार, 24 दिसंबर 2021

हाईकोर्ट ने ओमीक्रोन की दहशत को देखते हुए उ प्र में चुनावी रैलियां-जनसभाओं पर रोक लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग और देश के प्रधानमंत्री को कहा है

प्रधानमंत्री से कोर्ट ने अपेक्षा की है वह राजनीतिक पार्टियों की चुनावी जनसभाएं और रैलियों को रोकने के लिए उठाएं,कड़े कदम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण काल से बचने के लिए जारी किया निर्देश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश-विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते प्रभाव को लेकर गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री और भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त से कहा है कि वह उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीति पार्टियों की ओर से भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। ताकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के संक्रमण पर समय से रोक लग सके यदि ऐसा नहीं किया गया तो पिछले साल पाँच राज्यों के चुनाव में कोरोना संक्रमण इन्हीं चुनावी रैलियों से इस कदर बढ़ा कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो गया था। 


विशेष कर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। बाद में जिसे पूरा देश झेला था कोर्ट का मनतब्य है कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाय कि वह चुनाव प्रचार सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़ चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री से कोर्ट ने अपेक्षा की है वह राजनीतिक पार्टियों की चुनावी जनसभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। साथ ही कहा कि यथासंभव प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। चुनाव तो होते रहेंगे, परन्तु जनहानि हुई तो उसकी वापसी संभव नहीं है। इसलिए जनहित में कदम उठाते हुए ही कोई कार्य करे


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