Breaking News

Post Top Ad

Your Ad Spot

मंगलवार, 14 सितंबर 2021

प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज में दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त हुआ गिरफ्तार

शादी के पहले यदि महिला और पुरुष स्वेच्छा से शारीरिक सम्बन्ध बनाते हैं तो वह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसा देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा कहा गया है


वर्तमान में दुष्कर्म की घटना देखकर यही लगता है कि पुरुष एक सेब है और महिला एक चाकू। चाकू, सेब पर गिरे तब भी सेब को ही कटना है और सेब चाकू पर गिरे तब भी सेब को ही कटना है 


नबाबगंज पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का अभियुक्त राहुल यादव...

जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज से उप निरीक्षक यशकरन यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय के मुकदमा अपराध संख्या- 151/2021, धारा- 376, 504 भादवि व धारा 3(1) द/3(1) ध/3(2) 5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल यादव पुत्र जवाहर लाल यादव निवासी- संग्रामपुर, थाना-नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्र के आलापुर बाजार तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। 



हालांकि समाज में ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी है कि कई माह अथवा कई साल से शादी का झांसा देकर किसी महिला के साथ कोई पुरुष दुष्कर्म करता रहा। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने कई आदेश में यह जिक्र किया है कि यदि महिला और पुरुष बालिग हैं तो महिला द्वारा पुरुष पर यह आरोप लगाना कि उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ पुरुष द्वारा दुष्कर्म किया जाता रहा। शादी के पहले यदि महिला और पुरुष स्वेच्छा से शारीरिक सम्बन्ध बनाते हैं तो वह दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसा देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा कहा गया है। शादी के पहले शारीरिक सम्बन्ध बनाने की दशा में महिला और पुरुष दोनों जिम्मेदार होते हैं और बाद में शादी न होने की दशा में सजा सिर्फ पुरुष वर्ग को ही मिलती है 



वर्तमान में दुष्कर्म की घटना देखकर यही लगता है कि पुरुष एक सेब है और महिला एक चाकू चाकू, सेब पर गिरे तब भी सेब को ही कटना है और सेब चाकू पर गिरे तब भी सेब को ही कटना है इसलिए दुष्कर्म के अपराध में कमी आने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। चूँकि उस समय तक उस महिला को भी शारीरिक सम्बन्ध बनाने में पुरुष की तरह उसे भी वही आनंद मिला था, जो पुरुष को मिला रहा होगा। फिर वह दुष्कर्म की श्रेणी में कैसे आएगा ? यह सही है कि शादी की बात करके शारीरिक सम्बन्ध बनाना और बाद में शादी से इंकार कर देना अपराध की श्रेणी में आता है, परन्तु दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए इस तरह की घटना में इजाफा हो रहा है। जिसका समय के साथ रोका जाना बहुत ही आवश्यक है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा तभी होगी जब उनमें जागरूकता पैदा होगी।  



फिलहाल इस पर महिला जो बाद में पीड़िता बन बैठती है, उसे भी अपनी शरीर को किसी मर्द के सुपुर्द करने से पहले हजार बार सोचना चाहिए। जिस तरह क्रेता सावधान रहे नियम का प्रतिपादन किया गया ठीक वैसे ही महिलाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामले में भी महिला सावधान रहे का नियम प्रतिपादित करना होगा तभी दुष्कर्म की घटनाओं में कमी आयेगी। समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। उनके अधिकारों को मजबूत किया गया। मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वलंबन जब एक साथ जुड़ेगा तो नारी सशक्तीकरण का लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। नारी शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम हम वर्ष में दो बार करते हैं। फिर भी यदि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना में कमी नहीं आ रही है तो समाज के प्रत्येक वर्ग को इसके सम्बन्ध में सोचना होगा 


अभियुक्त राहुल यादव पर उसके द्वारा एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ तीन वर्षों तक दुष्कर्म कारित करना व बाद में शादी करने से मना कर देने के बाद पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर दिनांक- 12.09.2021 को थाना नवाबगंज में मुकदमा अपराध संख्या-151/2021, धारा- 376, 504 भादवि व धारा 3(1) द/3(1) ध/3 (2)5 एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र जवाहर लाल यादव को पुलिस को तलाश थी। मुखबिर खास की सूचना पर दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित अभियुक्त राहुल यादव को नबाबगंज की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीम में उप निरीक्षक यादव, कांस्टेबल हेमन्त कुमार व कांस्टेबल योगेन्द्र कुमार थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ शामिल रहे।



कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Post Top Ad

Your Ad Spot

अधिक जानें