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गुरुवार, 9 सितंबर 2021

हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर लगाई रोक

मस्जिद पक्ष ने वर्ष-1991के पूजा स्थल कानून के खुलेआम उल्लंघन करने का लगाया है,आरोप 


ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (फाइल फोटो)

हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी हैहाईकोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी है वाराणसी सिविल कोर्ट ने 8 अप्रैल को मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से रोक लगाए जाने की मांग की गई थीहाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहले से मामले पर फैसला सुरक्षित होने का हवाला दिया गया है हाईकोर्ट के रिजर्व फैसला आने तक एएसआई जांच आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी 


याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया हैमंदिर पक्ष के मुताबिक वर्ष-1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया था वास्तविकता जानने के लिए ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की वाराणसी कोर्ट से मांग की गई है मस्जिद पक्ष ने वर्ष-1991 के पूजा स्थल कानून का खुलेआम उल्लंघन बतायावर्ष-1991 पूजा स्थल कानून के मुताबिक 15 अगस्त, 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्मस्थल को दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जा सकता


विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनी है,ज्ञानवापी मस्जिद

बताते चलें कि काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) पक्ष की अर्जी पर सिविल कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था मंदिर पक्ष का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर उसके अवशेषों पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था जिसे आज भी आसानी से देखा जा सकता हैमंदिर पक्ष की मांग है कि वास्तविकता जानने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर का सर्वेक्षण कराया जाए जिससे सच्चाई बाहर आ सके

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