मस्जिद पक्ष ने वर्ष-1991के पूजा स्थल कानून के खुलेआम उल्लंघन करने का लगाया है,आरोप
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (फाइल फोटो)
हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी है। वाराणसी सिविल कोर्ट ने 8 अप्रैल को मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की तरफ से रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में पहले से मामले पर फैसला सुरक्षित होने का हवाला दिया गया है। हाईकोर्ट के रिजर्व फैसला आने तक एएसआई जांच आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी।
याचिका में पूजा स्थल (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1991 के आदेश की अनदेखी का आरोप लगाया है। मंदिर पक्ष के मुताबिक वर्ष-1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर उसके अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया था। वास्तविकता जानने के लिए ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से पूरे परिसर का सर्वेक्षण कराए जाने की वाराणसी कोर्ट से मांग की गई है। मस्जिद पक्ष ने वर्ष-1991 के पूजा स्थल कानून का खुलेआम उल्लंघन बताया। वर्ष-1991 पूजा स्थल कानून के मुताबिक 15 अगस्त, 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्मस्थल को दूसरे धर्मस्थल में नहीं बदला जा सकता।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें