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रविवार, 21 मार्च 2021

न्यायालय के आदेश पर भाजपा नेता पर धोखाधड़ी का मुकदमा कोतवाली नगर में हुआ दर्ज

प्रतापगढ़ के भाजपा ब्यापारी नेता सुनील कुमार गोयल पर दर्ज हैं,डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमें। सभी मामलों में पुलिस न्यायालय में कर चुकी है,आरोप पत्र दाखिल...!!!

कोतवाली नगर की पुलिस का कारनामा सुनील कुमार गोयल की पत्नी और जीवित माँ सहित मृतक पिता केदारनाथ गोयल को बनाया आरोपी....!!!

पीएम मोदी की इमेज के साथ चौकीदार लिख लेने से कोई चौकीदार नहीं बन सकता...

सत्तापक्ष के नेताओं पर दबाव के कारण अधिकांशतः गंभीर से गंभीर मामलों में पुलिस नहीं दर्ज करती मुकदमा। पीड़ित को 156(3)में मुकदमा लिखाने के लिए न्यायालय के लगाने पड़ते हैं,चक्कर। तब लिखा जाता है,मुकदमा। मुकदमा लिखे जाने के बाद भी यह नहीं कि पीड़ित को न्याय मिल ही जाये ! क्योंकि अधिकतर अदालत के आदेश वाले दर्ज मुकदमें में पुलिस वाले लगा देते हैं,फाइनल रिपोर्ट...!!!
BJPब्यापार प्रकोष्ठ का कथित जिला संयोजक सुनील ने ब्यापारी नेता अनिल से की धोखाधड़ी...

कोतवाली नगर कचेहरी रोड़ भदरी हाउस के रहने वाले सुनील कुमार गोयल पर पल्टन बाजार के रहने वाले अनिल कुमार विश्वकर्मा ने धोखाधड़ी समेत कई संगीन आरोपों के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम प्रतापगढ़ की कोर्ट में 156 (3) CRPC के अंतर्गत मुकदमा दायर करके कोतवाली नगर की पुलिस पर मुकदमा न लिखने का आरोप लगाते हुए अपने साथ घटित घटना में मुकदमा दर्ज करने की फरियाद की थी जिस पर न्यायालय ने सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया कि प्रस्तुत प्रकरण में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना स्वयं करें अथवा सक्षम प्राधिकारी से करायें तथा सात दिन के अन्दर FIR की प्रति न्यायालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश 12फरवरी, 2021 को न्यायालय ने किया था और कोतवाली नगर में 5मार्च, 2021 को सुनील कुमार गोयल एवं उनके परिवार के कई सदस्यों के साथ तीन-चार अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया l परन्तु मुकदमा लिखने के बाद भी वादी मुकदमा अनिल कुमार विश्वकर्मा से मामले को कोतवाली पुलिस छिपाए रखी l जबकि FIR की नकल में स्पष्ट रूप से लिखा होता है शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़कर सुनाई गई, सही दर्ज हुआ माना l सच तो यह है कि दर्ज मुकदमा को वादी मुकदमा से पुलिस छिपाए रखी और दर्ज मुकदमें को मीडिया से भी दूर रखा गया l

आरोपी सुनील कुमार गोयल स्वयं को सत्ताधारी दल भाजपा का नेता बताता है तो वादी मुकदमा अनिल कुमार विश्वकर्मा अखिल भारतीय उद्योग ब्यापार मंडल जनपद प्रतापगढ़ का जिला महामंत्री है l यानि एक ब्यापारी को दूसरे ब्यापारी ने चूना लगाया और उसको विश्वास में लेकर उसको धोखा दिया और उसके साथ धोखाधड़ी की जिससे आहत होते हुए अनिल कुमार विश्वकर्मा पहले पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई और जब उसे वहाँ से न्याय नहीं मिला तो वह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम प्रतापगढ़ की कोर्ट में 156 (3) CRPC के अंतर्गत मुकदमा दायर करके न्याय पाने के लिए फरियाद की l

कोर्ट ने अनिल कुमार विश्वकर्मा का पक्ष सुनकर सम्बन्धित प्रकरण की सबसे पहले थाना कोतवाली नगर से मुकदमा पंजीकृत होने की रिपोर्ट मंगाई और मुकदमा दर्ज न होने की दशा में अनिल कुमार विश्वकर्मा के प्रकरण का मुकदमा दर्ज करने का आदेश निर्गत किया l उक्त आदेश के क्रम कोतवाली नगर में अपराध संख्या-0196 धारा-419, 420, 147, 323, 504, 506 एवं 406 आई पी सी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें सुनील कुमार गोयल, केदारनाथ गोयल, सुनील की माता नाम अज्ञात, सुनील की पत्नी एवं 3-4 ब्यक्ति नाम पता अज्ञात को आरोपी बनाया गया है l

वादी मुकदमा अनिल कुमार विश्वकर्मा के आरोपों को सही माना जाये तो भाजपा नेता सुनील कुमार गोयल जमीन के एक सिविल वाद में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समझौता यानि संधि पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनिल कुमार विश्वकर्मा द्वारा सुनील कुमार गोयल के खाते में 6लाख, 30हजार रूपये RTGS प्रक्रिया के तहत वर्ष-2018 में धन का स्थानान्तरण चार किस्तों में किया गया था और सुनील कुमार गोयल उक्त प्रकरण में संधि करने की बात पर हीलाहवाली करने लगे तो अनिल कुमार विश्वकर्मा अपना धन उसने वापस माँगने लगा l

जिस पर सुनील कुमार गोयल आधा दर्जन गुंडों के साथ 27मई, 2020 को अनिल कुमार विश्वकर्मा के घर पर धावा बोलते हुए उसके मकान को कब्जा करने का प्रयास किया और असफल होने पर अनिल कुमार विश्वकर्मा के परिवार वालों से मारपीट किया, जिसका मुकदमा कोतवाली नगर में 29मई, 2020 को अपराध संख्या-0440 धारा- 147, 149 व 323 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया और उक्त प्रकरण में विवेचना अधिकारी ने कोर्ट में विवेचना में अन्य धारा 504, 506 325 और 188 को बढ़ाते हुए आरोप पत्र संख्या- 351/20 भी 4 जुलाई, 2020 को दाखिल कर दिया l

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