योगी सरकार में प्रतापगढ़ जिला प्रशासन शासनादेश के विरुद्ध कर रहा है,कार्य और दिखा रहा है योगी सरकार को ठेंगा...
कोविड-19 के दृष्टिगत कन्टेनमेंट जोन के समबन्ध में पहले 3000 मीटर, फिर 1000 मीटर उसके बाद 500 मीटर और अब 250 मीटर परिधि का आदेश जारी हुआ है। परन्तु प्रतापगढ़ का जिला प्रशासन योगी सरकार के शासनादेश की ही धता बताकर अपनी मनमर्जी करके कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण कर रहा है। इससे तो वो कहावत याद आती है कि "अंधेर नगरी चौपट राजा" की। उक्त कहावत को चरितार्थ करते हुए जिला प्रशासन प्रतापगढ़ के अकर्मण्य अफसर कोतवाली नगर के विवेक नगर मोहल्ले के कन्टेनमेंट जोन के समबन्ध में जो हॉट स्पॉट बनाने का निर्णय लिया है।
शासनादेश के विरुद्ध जिला प्रशासन प्रतापगढ़ के अड़ियल रवैये से जनता कर रही त्राहिमाम... |
प्रतापगढ़ नगरपालिका क्षेत्र मोहल्ला विवेक नगर, थाना कोतवाली नगर, निवासिनी पूनम यादव के कोरोना पॉजीटिव पाये जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी डा रूपेश कुमार ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण हेतु मोहल्ला विवेक नगर के 250 मीटर परिधि को अस्थाई रूप से सील कर दिया है। जबकि हकीकत ये है कि कोरोना पॉजीटिव मरीज पूनम यादव के घर से 700 मीटर से अधिक दूरी पर पंचमुखी मंदिर चौराहा है जहाँ पर हॉट स्पॉट की बैरिकेटिंग की गई है। जबकि आज सूचना विभाग से जो मीडिया को प्रेस नोट जारी किया गया वो 250 मीटर परिधि वाला है। यानि आधिकारिक बयान कुछ और हकीकत में कुछ और कर रहा है,जिला प्रशासन प्रतापगढ़।" सरकार जो आदेश जारी करती है उसे ही शासनादेश कहते हैं। जिला प्रशासन को वो शासनादेश निर्गत किया जाता है और जिला प्रशासन उस शासनदेश के अंतर्गत ही कार्य करता है। कभी-कभी जिला प्रशासन में अकर्मण्य अफसर की वजह से जारी शासनादेश से हटकर जिला प्रशासन कार्य करता है तो वहीं जगह समस्या उत्पन्न होने लगती है। कोरोना संक्रमण काल में कोविड-19 से निपटने के लिए शासन समय-समय पर शासनादेश जारी करता रहा। वो शासनादेश चाहे लॉकडाउन के परिपेक्ष्य में रहा हो चाहे हॉट स्पॉट के निर्धारण के सम्बन्ध में रहा हो..."
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