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राष्ट्रीय राजमार्ग |
अपर जिलाधिकारी सोमदत्त मौर्य द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 के निर्माण हेतु ग्राम सोनपुरा/नगर तहसील पट्टी में कृषकों की अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण कर, सक्षम प्राधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 18.09.2015 को अभिनिर्णय घोषित किया गया था। उक्त घोषित अभिनिर्णय में निर्धारित दरों के विरूद्ध आर्बिटेटर/जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में दर की बढ़ोत्तरी हेतु कृषकों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई हेतु दिनांक 09 नवम्बर 2017 नियत की गयी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से सुनवाई नही हो सकी थी। अतः सोनपुरा/नगर की सुनवाई दिनांक 13 नवम्बर 2017 को आर्बिटेटर/जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रातः 10 बजे होगी।
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