ब्यवस्था में ही छेद है...!!!
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खबरों को देखकर भी नहीं शर्माते अफसर |
कोटेदारों ने सही बात कही तो उसे अनसुना कर दिया गया...!!! सारा माजरा यही है, जो कोटेदारों ने कही....!!! गोदाम से ही माल कम मिलता है तो कोटेदार तो वहीं आवश्यक बस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का दोषी हो जाता है...!!! दरसल गोदाम में परिवहन / हैंडलिंग केठेकेदार और उसके ट्रक चालकों द्वारा माल सही मात्रा में नहीं पहुँचाया जाता...!!! यानि लोचा एफ सी आई की गोदाम से ही रहता है....!!! कहाँ से सुधार हो जब पूरे कुए में भांग पड़ी हो....???
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