खाद्यान्य परिवहन / हैण्डलिंग के ठेकेदार हरि प्रताप सिंह और उनके सगे भाई
विनय प्रताप सिंह उर्फ़ बब्बू का करेक्टर हुआ ढीला। वर्ष 2013 में
नगर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या - 706/ 13 धारा - 3/7 आवश्यक वस्तु
अधिनियम, 120 बी एवं 407 आई.पी.सी. के तहत तत्कालीन सदर ब्लॉक के
मार्केटिंग इन्स्पेक्टर श्री चामुण्डा प्रसाद पाण्डेय द्वारा पंजीकृत कराया
गया। उस समय किसी तरह अपना ठेका सेटिंग-गेटिंग के आधार पर बचाने
में सफल रहे, परन्तु इस बार मार्च माह के अंत तक नए सिरे से रेनुवल होना
है। पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के यहाँ नया चरित्र प्रमाण-पत्र बनाने
के लिए आवेदन किया गया, परन्तु अभी तक उन्हें चरित्र प्रमाण-पत्र नहीं
निर्गत किया गया।
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शनिवार, 16 अप्रैल 2016
नपाध्यक्ष हरि प्रताप सिंह का करेक्टर हुआ ढीला
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