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शनिवार, 3 मार्च 2018

भाजपा नेता व प्रतापगढ़ के राजा अनिल प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी करने के मामले में कोर्ट ने जारी किया सम्मन...

पितामह स्व.राजा अजित प्रताप सिंह के बैनामा के बाद पुनः बैनामा कर देने का राजा अनिल प्रताप सिंह पर है,आरोप...!!!
BJP नेता व प्रतापगढ़ के रियासत के राजा अनिल प्रताप सिंह
70 वर्ष स्वतंत्रता के बाद भी अभी प्रतापगढ़ जिला में रियासत और राजा के वजूद से वास्तविक रूप में प्रजातंत्र की बहाली नहीं हो सकी है l आज भी प्रतापगढ़ जनपद में राजतंत्र और रियासत का बोलबाला हैl सिर्फ न्यायालय के सहारे प्रतापगढ़ की जनता भी अपने हक के लिए प्रतापगढ़ के रियासत के राजा पर उनके द्वारा किये गए विधि विरुद्ध कार्यों को चुनौती देकर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराकर लोकतंत्र की बहाली का ढिढोरा भले ही पीट ले l नगर क्षेत्र की रहने वाली सरोज देवी पत्नी हरीराम,निवासी श्याम विहारी गली,थाना-कोतवाली नगर,प्रतापगढ़ ने हिम्मत दिखाते हुए CJM न्यायालय में धारा-156(3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर विक्रेता प्रतापगढ़ के राजा अनिल प्रताप सिंह सहित क्रेता राजेश कुमार व बैनामे में दो हांसिया गवाह के विरूद्ध जालसाजी व कूटरचना करके उसकी जमीन का बैनामा खरीदने व बेंचने के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किये जाने के लिए कोर्ट से फरियाद की थी l कोतवाली नगर में वादिनी सरोज देवी की तहरीर पर भाजपा नेता व राजा प्रतापगढ़ अनिल प्रताप सिंह के विरुद्ध चौक स्थित धर्मशाला वार्ड में नजूल लैंड और नॉन जेड ए की जमीन गाटा संख्या-1012 को क्रेता राजेश कुमार के हक में बैनामा कर देने के मामले में बिक्रेता राजा अनिल प्रताप सिंह व क्रेता राजेश कुमार व दो हांसिया गवाह के विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज हुआ है l सभी आरोपियों पर आरोप है कि जानबूझकर हड़पने की नियत से जालसाजी और कूटरचना कर दूसरे की जमीन व मकान को दिनांक -15/05/2017 को दो हांसिया गवाहों के सहारे क्रेता राजेश कुमार ने प्रतापगढ़ रियासत के राजा अनिल प्रताप सिंह से बैनामा लिखाया गया l

CJM कोर्ट द्वारा जारी सम्मन...
CJM न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को CRPC की धारा-173 के तहत दिनांक 21/02/2018 को आदेश जारी कर 19 मार्च,2018 को न्यायालय में तलब किया है l क्रेता राजेश कुमार सोरांव, इलाहाबाद जनपद का है l बैनामे में हांसिया गवाह किशुन कुमार निवासी अंतू व पवन कुमार सोनी सदर बाजार कोतवाली नगर के हैं l कोतवाली नगर में दिनांक-01/08/2017 को सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-419,420,467,468 एवं 471 के तहत CJM न्यायालय के आदेश पर ये मुकदमा कोतवाली में दर्ज किया गया है l उक्त प्रकरण में विवेचना अधिकारी ने विवेचना कर आरोप सही पाए जाने पर सभी आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया,जिसको संज्ञान में लेते हुए CJM कोर्ट ने सभी को सम्मन जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने का फरमान सुनाया है l भाजपा नेता व प्रतापगढ़ के राजा अनिल प्रताप सिंह की मुश्किलें ऐसे में बढ़ सकती हैं...!!!

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